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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

पात्र ग्रामीण परिवारों के पक्के आवास के लिए चयन आधारित सहायता; मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹1.20 लाख और पात्र पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख इकाई सहायता का प्रावधान है।

पात्रता: पात्र ग्रामीण परिवारों के पक्के आवास के लिए चयन आधारित सहायता; मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹1.20 लाख और पात्र पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख इकाई सहायता का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awaas Yojana–Gramin या PMAY-G) भारत सरकार की प्रमुख ग्रामीण आवास योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना है जिनके पास अपना पक्का आवास नहीं है या जो कच्चे तथा जर्जर मकानों में रह रहे हैं।

योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी से किया जाता है। यह 1 अप्रैल 2016 से लागू है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, टिकाऊ तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाओं वाले घर उपलब्ध कराना है।

PMAY-G के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर तथा पात्र पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की आवास निर्माण इकाई सहायता दी जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण, मनरेगा मजदूरी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए संबंधित सरकारी योजनाओं से सहायता का प्रावधान है।

केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में योजना को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक जारी रखने और दो करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण का निर्णय लिया था। यह मंजूर किया गया राष्ट्रीय लक्ष्य है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए स्वतः घर स्वीकृत होने की घोषणा नहीं।

महत्वपूर्ण: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी का चयन सरकारी सूची, सर्वेक्षण, पात्रता जांच, ग्राम सभा सत्यापन तथा निर्धारित स्वीकृति प्रक्रिया के आधार पर होता है। किसी अनधिकृत वेबसाइट पर फॉर्म भरने या पैसा देने से आवास स्वीकृत नहीं होता।

PMAY-G योजना 2026 की मुख्य जानकारी

विषयजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
संक्षिप्त नामPMAY-G
संबंधित मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालय
शुरुआत1 अप्रैल 2016
लक्षित लाभार्थीनिर्धारित पात्रता वाले बेघर या कच्चे/जर्जर घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवार
मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता₹1,20,000
पात्र पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सहायता₹1,30,000
न्यूनतम आवास आकार25 वर्ग मीटर, रसोई स्थान सहित
शौचालय निर्माण सहायता₹12,000, संबंधित योजना के नियमों के अनुसार
मनरेगा के साथ सहायता90 या 95 मानव-दिवस की अकुशल मजदूरी
विस्तारित योजना अवधिवित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29
अतिरिक्त राष्ट्रीय लक्ष्य2 करोड़ ग्रामीण घर
लाभार्थी पहचानSECC 2011, Awaas+ सूची और संशोधित सर्वेक्षण
आधिकारिक वेबसाइटPMAY-G सरकारी पोर्टल

ऊपर दी गई आवास राशि घर निर्माण की इकाई सहायता है। इसे शौचालय या मनरेगा संबंधी अलग सहायता के साथ मिलाकर हर परिवार को एक निश्चित नकद पैकेज मिलने का दावा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक घटक की स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया अलग हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण पक्के मकान का निर्माण नहीं कर पाते। कच्ची छत, अस्थायी दीवारें और जर्जर निर्माण बारिश, गर्मी तथा अन्य मौसम संबंधी परिस्थितियों में परिवार की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

PMAY-G का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित आवास बनाने में सहायता देना और उनके रहने की स्थिति बेहतर करना है। योजना में केवल छत बनाने पर नहीं, बल्कि घर की गुणवत्ता तथा आवश्यक सेवाओं से जोड़ने पर भी ध्यान दिया जाता है।

1. कच्चे मकान से पक्के मकान की ओर

चयनित लाभार्थी निर्धारित सहायता से सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण कर सकते हैं। इससे परिवार के लिए लंबे समय तक उपयोगी आवास उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

2. महिलाओं की आवासीय सुरक्षा

योजना में मकान के स्वामित्व या आवंटन संबंधी नियमों में महिला सदस्य की भूमिका को महत्व दिया गया है। जहां लागू हो, घर महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृत करने की व्यवस्था है। अंतिम रिकॉर्ड संबंधित राज्य की स्वीकृति प्रक्रिया से तय होता है।

3. स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं

पक्का घर बनाने के साथ शौचालय, बिजली, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल की व्यवस्था रखी गई है। इससे आवास की उपयोगिता और रहने का वातावरण बेहतर बनाने का उद्देश्य पूरा होता है।

4. ग्रामीण रोजगार से जुड़ाव

घर निर्माण के दौरान अकुशल मजदूरी के लिए मनरेगा से जुड़े प्रावधान उपलब्ध हैं। इससे पात्र परिवार को निर्माण प्रक्रिया में मजदूरी संबंधी अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितनी राशि मिलती है?

सरकार ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए आवास निर्माण की अलग इकाई सहायता निर्धारित की है।

क्षेत्रआवास निर्माण सहायता
मैदानी क्षेत्र₹1,20,000 प्रति स्वीकृत आवास
पूर्वोत्तर राज्य₹1,30,000 प्रति स्वीकृत आवास
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पात्र पहाड़ी राज्य₹1,30,000 प्रति स्वीकृत आवास
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पात्र क्षेत्र₹1,30,000 प्रति स्वीकृत आवास

ये राशियां 24 जुलाई 2026 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय जानकारी में भी बताई गई हैं। राशि का भुगतान स्वीकृत लाभार्थियों को निर्धारित निर्माण चरणों और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

यदि किसी राज्य में अतिरिक्त स्थानीय सहायता उपलब्ध है, तो उसका सरकारी आदेश अलग से देखना चाहिए। राज्य की दूसरी योजना को स्वतः PMAY-G की केंद्रीय इकाई सहायता का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

क्या आवास राशि के अलावा दूसरी सहायता भी मिलती है?

PMAY-G का डिजाइन अन्य सरकारी योजनाओं से तालमेल बनाकर घर की बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने पर जोर देता है।

शौचालय के लिए ₹12,000

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा या अन्य निर्धारित वित्तीय व्यवस्था से शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य घर के साथ उचित स्वच्छता सुविधा विकसित करना है।

हालांकि शौचालय निर्माण सहायता का लाभ संबंधित नियम और पात्रता के अनुसार दिया जाता है। इसे हर लाभार्थी के लिए बिना जांच अतिरिक्त नकद भुगतान नहीं समझना चाहिए।

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवास निर्माण से संबंधित अकुशल मजदूरी के लिए 90 या 95 मानव-दिवस की सहायता मनरेगा के माध्यम से जोड़ी जाती है। संबंधित मजदूरी भुगतान मनरेगा की वर्तमान दरों और लागू रिकॉर्ड के अनुसार होता है।

90 या 95 मानव-दिवस का अर्थ निश्चित ₹90,000 या ₹95,000 नहीं है। यह मजदूरी के दिनों की संख्या है और वास्तविक भुगतान लागू मजदूरी दर तथा दर्ज कार्य के आधार पर निर्धारित होता है।

बिजली और पेयजल सुविधाएं

जहां आवश्यक हो, संबंधित सरकारी योजनाओं से घर को बिजली, पेयजल और अन्य सेवाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं। ये सुविधाएं उनके अपने कार्यक्रम और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार संचालित होती हैं।

PMAY-G योजना में कौन पात्र है?

योजना मुख्य रूप से ऐसे पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए है जिनके पास पक्का मकान नहीं है या जिनकी आवासीय स्थिति निर्धारित सरकारी मानकों के अंतर्गत आती है। पात्रता का आकलन आवास अभाव और अपात्रता संबंधी मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

सरकार ने मूल रूप से SECC 2011 के आंकड़ों और स्थायी प्रतीक्षा सूची का उपयोग किया। बाद में Awaas+ 2018 के माध्यम से अतिरिक्त परिवारों की जानकारी ली गई। 2024 में संशोधित अपात्रता मानदंडों के साथ नई Awaas+ सर्वे प्रक्रिया शुरू की गई।

किसी परिवार का कच्चे घर में रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अपने आप अंतिम स्वीकृति नहीं है। संबंधित परिवार को सरकारी पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में पात्र पाया जाना आवश्यक है।

2024 के बाद पात्रता नियमों में क्या बदलाव हुए?

अगस्त 2024 में योजना के विस्तार के साथ केंद्र सरकार ने कुछ पुराने अपात्रता मानदंडों को संशोधित किया। इसका उद्देश्य उन अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों की पहचान करना था जो आवास सहायता की जरूरत में हैं लेकिन पुराने मानदंडों के कारण बाहर रह गए हों।

दिसंबर 2024 की आधिकारिक जानकारी के अनुसार मोटरयुक्त दोपहिया वाहन, फ्रिज, लैंडलाइन फोन और मोटरयुक्त मछली पकड़ने की नाव का स्वामित्व पुराने स्वतः अपात्रता मानदंडों से हटाया गया। आय संबंधी सीमा भी बदली गई।

इसका अर्थ यह नहीं है कि इन वस्तुओं का स्वामित्व रखने वाला हर परिवार अब पात्र घोषित हो गया है। बाकी सभी आवासीय तथा अपात्रता मानदंड भी लागू होते हैं।

PMAY-G के संशोधित अपात्रता मानदंड

3 दिसंबर 2024 को संसद में दी गई सरकारी जानकारी के अनुसार चयन के लिए पहले पक्की दीवार या पक्की छत वाले घरों और दो से अधिक कमरों वाले घरों को संबंधित आवास अभाव के आधार पर बाहर किया जाता है। शेष परिवारों पर संशोधित स्वतः अपात्रता मानदंड लागू किए जाते हैं।

निम्न स्थितियों में परिवार स्वतः अपात्र हो सकता है:

  1. मोटरयुक्त तीन या चार पहिया वाहन होना।
  2. मोटरयुक्त तीन या चार पहिया कृषि उपकरण होना।
  3. ₹50,000 या उससे अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड होना।
  4. परिवार के किसी सदस्य का सरकारी कर्मचारी होना।
  5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम होना।
  6. परिवार के किसी सदस्य की मासिक कमाई ₹15,000 से अधिक होना।
  7. आयकर का भुगतान करना।
  8. प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करना।
  9. 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व होना।
  10. 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का स्वामित्व होना।

ये संशोधित मानदंड सरकारी सर्वेक्षण और पात्रता निर्धारण का हिस्सा हैं। किसी परिवार की अंतिम स्थिति स्थानीय सत्यापन, सरकारी रिकॉर्ड और लागू प्रक्रियाओं के बाद तय होती है।

Awaas+ 2024 सर्वे क्या है?

Awaas+ 2024 ग्रामीण आवास सहायता की जरूरत वाले अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए शुरू की गई सर्वेक्षण व्यवस्था है। इसके माध्यम से मौजूदा सूची को अपडेट करने का उद्देश्य रखा गया है।

सरकार ने 17 सितंबर 2024 को Awaas+ 2024 मोबाइल ऐप शुरू किया था। इसके उपयोग से पात्रता के लिए निर्धारित विवरण, घर की स्थिति और पहचान संबंधी जानकारी दर्ज की जा सकती है।

इस व्यवस्था में दो प्रकार के सर्वे का प्रावधान है:

1. Assisted Survey

अधिकृत सर्वेक्षक गांव या ग्राम पंचायत के निर्धारित क्षेत्र में जाकर परिवार का विवरण दर्ज कर सकता है। सर्वेक्षक की मैपिंग और संबंधित प्रक्रिया राज्य सरकार की व्यवस्था से संचालित होती है।

2. Self Survey

सरकारी मानक संचालन प्रक्रिया में नागरिकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी और स्व-सर्वे का विकल्प भी बताया गया है। इसका उपयोग वर्तमान आधिकारिक ऐप तथा लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

ध्यान रखें: सर्वे में विवरण दर्ज होने का मतलब तुरंत घर स्वीकृत होना नहीं है। जानकारी का सत्यापन और पात्रता निर्धारण आगे की सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है।

आवास प्लस सर्वे में नाम कैसे जुड़वाएं?

यदि परिवार का नाम पुरानी सूची में नहीं है, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत या संबंधित ब्लॉक ग्रामीण विकास कार्यालय से पूछना चाहिए कि आपके क्षेत्र में Awaas+ 2024 सर्वे की क्या स्थिति है।

  1. अपने गांव की अधिकृत सर्वे व्यवस्था की जानकारी लें।
  2. देखें कि आपके परिवार का सर्वे पहले हो चुका है या नहीं।
  3. जहां आधिकारिक रूप से उपलब्ध हो, Self Survey या Assisted Survey की निर्धारित प्रक्रिया अपनाएं।
  4. घर की स्थिति और परिवार संबंधी जानकारी सही दर्ज करें।
  5. आधार-आधारित सत्यापन लागू होने पर अधिकृत निर्देशों का पालन करें।
  6. सर्वे रिकॉर्ड या उपलब्ध संदर्भ विवरण सुरक्षित रखें।
  7. ग्राम सभा और संबंधित विभाग की आगे की सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी लें।

यदि सर्वे की स्थानीय समयसीमा समाप्त हो चुकी है, तो बिना आधिकारिक सूचना के नए आवेदन खुले होने का दावा सही नहीं होगा। ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि करें।

PMAY-G में लाभार्थी चयन कैसे होता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में लाभार्थी चयन की सरकारी प्रक्रिया शामिल है। इसका उद्देश्य पात्रता सूची को वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर तैयार करना है।

SECC 2011 और Awaas+ जैसी व्यवस्थाओं से पहचाने गए परिवारों की जानकारी पर आवास अभाव तथा अपात्रता मानदंड लागू किए जाते हैं। इसके आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार होती है।

ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापन तथा निर्धारित अपील प्रक्रिया भी इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद संबंधित प्रशासनिक स्तर पर आवास स्वीकृति दी जाती है।

इस प्रक्रिया में अलग-अलग अवस्थाएं होती हैं: सर्वे में नाम दर्ज होना, पात्रता सत्यापन, प्राथमिकता सूची में शामिल होना और वास्तविक घर स्वीकृत होना। ये सभी एक ही बात नहीं हैं।

प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण लिस्ट 2026 कैसे देखें?

यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में किन लाभार्थियों के आवास स्वीकृत हुए हैं या किस परिवार की स्थिति क्या है, तो PMAY-G की अधिकृत रिपोर्टिंग प्रणाली उपयोगी हो सकती है।

  1. आधिकारिक PMAY-G वेबसाइट खोलें।
  2. उपलब्ध AwaasSoft या रिपोर्टिंग अनुभाग देखें।
  3. लाभार्थी सूची या सामाजिक लेखापरीक्षा से संबंधित रिपोर्ट खोजें।
  4. जहां विकल्प मौजूद हों, राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और वर्ष चुनें।
  5. अपनी ग्राम पंचायत के संबंधित आवास रिकॉर्ड जांचें।
  6. नाम या विवरण में अंतर मिलने पर ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से पुष्टि करें।

वेबसाइट पर मेन्यू और रिपोर्ट के नाम समय के साथ बदल सकते हैं। किसी अनधिकृत वेबसाइट पर आधार संख्या या बैंक विवरण देकर सूची दिखाने का दावा करने वाले लिंक से बचें।

PMAY-G रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आपके पास PMAY-G का पंजीकरण नंबर या लाभार्थी पहचान संख्या है, तो संबंधित आधिकारिक लाभार्थी रिकॉर्ड में आवास स्वीकृति और निर्माण प्रगति की जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

इसके लिए PMAY-G वेबसाइट के लाभार्थी विवरण या AwaasSoft अनुभाग को देखें। अगर संबंधित सार्वजनिक सेवा उपलब्ध नहीं है या तकनीकी समस्या आ रही है, तो ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक ग्रामीण विकास कार्यालय से सहायता लें।

केवल किसी आवेदन का नंबर होना घर स्वीकृत होने का प्रमाण नहीं है। स्वीकृति आदेश और वास्तविक प्रशासनिक रिकॉर्ड की पुष्टि आवश्यक है।

PMAY-G में घर की किस्त कैसे मिलती है?

स्वीकृत लाभार्थियों को घर बनाने की निर्धारित सहायता कई किस्तों में दी जाती है। राशि जारी करने का संबंध निर्माण की प्रगति, निर्धारित तकनीकी रिकॉर्ड और राज्य की लागू भुगतान व्यवस्था से हो सकता है।

आवास निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में प्रगति रिकॉर्ड की जाती है। AwaasSoft प्रणाली में निर्माण की जियो-टैग तस्वीरें और संबंधित प्रशासनिक जानकारी दर्ज करने की व्यवस्था है।

किस्तों की वास्तविक संख्या, राशि और निर्माण चरणों का विवरण संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की स्वीकृत प्रक्रिया से जांचना चाहिए। सभी राज्यों के लिए बिना सत्यापन एक जैसी किस्त तालिका देना सही नहीं होगा।

यदि घर स्वीकृत हो गया है लेकिन किस्त नहीं आई, तो लाभार्थी को भुगतान की स्थिति, निर्माण सत्यापन, बैंक खाते और संबंधित तकनीकी रिकॉर्ड के बारे में ब्लॉक कार्यालय से पूछना चाहिए।

आवास निर्माण में न्यूनतम आकार और गुणवत्ता

PMAY-G के अंतर्गत न्यूनतम आवास आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ रसोई स्थान शामिल है।

सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य केवल एक छोटा कमरा बनाना नहीं, बल्कि टिकाऊ और बुनियादी उपयोग के योग्य आवास तैयार करना है। निर्माण में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध सामग्री और उचित तकनीक को महत्व दिया जाता है।

घर की वास्तविक डिजाइन और निर्माण संबंधी नियम स्थानीय तकनीकी निर्देशों तथा स्वीकृत आवास मॉडल से समझने चाहिए।

PMAY-G के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं?

दस्तावेजों की जरूरत सर्वेक्षण, लाभार्थी पहचान, पंजीकरण और स्वीकृति के अलग चरणों में बदल सकती है।

अधिकृत अधिकारी परिवार के पहचान विवरण, आधार से संबंधित आवश्यक जानकारी, बैंक खाते, घर की स्थिति, स्थानीय पते या भूमि संबंधी रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। जहां लागू हो, भूमि उपलब्धता और आवास निर्माण से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी जरूरी हो सकती है।

लेकिन सभी परिवारों के लिए एक जैसी दस्तावेज सूची बताना सही नहीं होगा। जिन परिवारों के पास भूमि नहीं है, उनकी स्थिति भूमि वाले परिवार से अलग हो सकती है और उनके लिए अलग सरकारी समाधान या सहायता प्रक्रिया की जरूरत पड़ सकती है।

संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक ग्रामीण विकास कार्यालय से अपने मामले की सही सूची प्राप्त करें।

अगर लाभार्थी सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?

यदि आपके परिवार का नाम PMAY-G की सूची में नहीं दिखाई दे रहा, तो यह समझना जरूरी है कि सूची किस वर्ष और किस चरण की है। पुरानी SECC सूची, Awaas+ सर्वे रिकॉर्ड और अंतिम स्वीकृत आवास सूची अलग हो सकती हैं।

पहले ग्राम पंचायत से यह पूछें कि आपके परिवार का सर्वे रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं। फिर पात्रता जांच या प्राथमिकता सूची की स्थिति की जानकारी लें।

यदि परिवार को गलत तरीके से अपात्र दिखाया गया है, तो संबंधित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति या अपील की जानकारी मांगी जा सकती है। निर्धारित अपील मार्ग संबंधित राज्य और प्रशासनिक अवस्था पर निर्भर करेगा।

किसी एजेंट को पैसा देकर सूची में नाम जोड़ने का वादा स्वीकार न करें।

प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी योजना में क्या अंतर है?

प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण और शहरी घटक अलग मंत्रालयों, पात्रता नियमों तथा कार्यान्वयन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं।

विषयPMAY-GPMAY-U
क्षेत्रग्रामीणशहरी
संबंधित मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालयआवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लाभ का मुख्य स्वरूपपात्र ग्रामीण परिवार के पक्के घर के निर्माण के लिए इकाई सहायताशहरी आवास के अलग घटकों के अंतर्गत पात्रता आधारित सहायता
पहचान/चयनSECC/Awaas+ और सरकारी सत्यापनसंबंधित शहरी योजना के नियम
आधिकारिक जानकारीpmayg.gov.inpmaymis.gov.in

ग्रामीण परिवार को किसी शहरी आवास योजना की आय सीमा या ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सीधे PMAY-G पर लागू नहीं माननी चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. PMAY-G योजना क्या है?

यह पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास बनाने के लिए चयन आधारित सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना है।

2. प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में कितने पैसे मिलते हैं?

मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर तथा पात्र पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की आवास इकाई सहायता निर्धारित है।

3. क्या 2026 में योजना जारी है?

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक योजना जारी रखने और दो करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दी है।

4. क्या केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने से घर मिल जाएगा?

नहीं। लाभार्थी चयन में सरकारी सर्वेक्षण, पात्रता जांच, ग्राम सभा सत्यापन और आवास स्वीकृति प्रक्रिया शामिल है।

5. Awaas+ 2024 क्या है?

यह संशोधित पात्रता मानदंडों के आधार पर अतिरिक्त जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों की पहचान करने वाली सरकारी सर्वेक्षण व्यवस्था है।

6. क्या फ्रिज या मोटरसाइकिल होने से परिवार अपात्र होगा?

संशोधित नियमों में इन वस्तुओं के आधार पर पुराने स्वतः अपात्रता प्रावधान हटाए गए हैं। हालांकि अन्य सभी पात्रता और अपात्रता नियम लागू रहते हैं।

7. क्या मनरेगा से भी सहायता मिलती है?

पात्र आवास निर्माण के लिए 90 या 95 मानव-दिवस की अकुशल मजदूरी सहायता का प्रावधान है। वास्तविक भुगतान निर्धारित मनरेगा प्रक्रिया के अनुसार होगा।

8. शौचालय के लिए कितनी मदद मिल सकती है?

संबंधित सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल के माध्यम से ₹12,000 की सहायता का प्रावधान है, जो लागू शर्तों पर निर्भर करता है।

9. अपना नाम आवास ग्रामीण लिस्ट में कैसे देखें?

आधिकारिक PMAY-G वेबसाइट के रिपोर्टिंग अनुभाग या ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक ग्रामीण विकास कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।

10. अगर किस्त नहीं आई तो क्या करें?

आवास स्वीकृति, निर्माण चरण का सत्यापन, बैंक रिकॉर्ड और भुगतान स्थिति की जांच संबंधित ब्लॉक कार्यालय से कराएं।

11. क्या आवास के लिए न्यूनतम जगह तय है?

योजना में न्यूनतम घर आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित है, जिसमें रसोई का स्थान शामिल है।

12. योजना की आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय और PMAY-G सरकारी पोर्टल पर योजना, सर्वेक्षण और लाभार्थी रिकॉर्ड की संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

आधिकारिक सरकारी स्रोत

जानकारी की समीक्षा: 19 अक्टूबर 2026। किसी परिवार की पात्रता, सर्वेक्षण स्थिति, आवास स्वीकृति और भुगतान का अंतिम रिकॉर्ड संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित होता है।

अस्वीकरण: eSarkariYojna एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है और भारत सरकार का आधिकारिक आवास पोर्टल नहीं है। यह लेख सार्वजनिक सरकारी जानकारी समझाने के लिए तैयार किया गया है। किसी परिवार को आवास, किस्त या अन्य सहायता मिलने की गारंटी नहीं दी जा सकती।

आधिकारिक स्रोत और लिंक

अंतिम और सही जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट देखें।

आधिकारिक वेबसाइट देखें: www.pib.gov.in ↗

अंतिम अपडेट: 23 Oct 2026