e-Sarkari Yojna
🤝
सामाजिक कल्याण

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

अनुसूचित जाति बहुल गांवों के विकास, सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं और आजीविका सहायता के घटकों वाली सरकारी योजना।

पात्रता: अनुसूचित जाति बहुल गांवों के विकास, सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं और आजीविका सहायता के घटकों वाली सरकारी योजना।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना क्या है?

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana या PM-AJAY) भारत सरकार की एक सामाजिक एवं आर्थिक विकास योजना है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (Scheduled Castes या SC) समुदायों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना, अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करना और विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा संबंधी ढांचे का विस्तार करना है।

इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता का उपयोग राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य अधिकृत संस्थाओं की स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

पीएम-अजय को केवल किसी एक व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा भेजने वाली योजना समझना सही नहीं होगा। इसमें गांवों का विकास, आजीविका परियोजनाएं, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे का निर्माण और अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास जैसी अलग-अलग गतिविधियां शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, एक गांव को आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए चुना जा सकता है। किसी दूसरे जिले में अनुसूचित जाति समुदाय की आजीविका बढ़ाने के लिए स्वीकृत परियोजना संचालित हो सकती है। इसी तरह किसी पात्र शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थियों के लिए नया छात्रावास बनाया जा सकता है। इन तीनों का उद्देश्य संबंधित समुदाय का विकास है, लेकिन सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है।

महत्वपूर्ण: PM-AJAY में शामिल हर अनुसूचित जाति परिवार को निश्चित नकद राशि, रोजगार या छात्रावास सीट मिलने की गारंटी नहीं है। लाभ योजना के संबंधित घटक, स्वीकृत परियोजना और लागू सरकारी नियमों पर निर्भर करते हैं।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 2026 की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना
संक्षिप्त नामPM-AJAY
संबंधित मंत्रालयसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
संबंधित विभागसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
मुख्य लक्षित समुदायअनुसूचित जाति समुदाय
पहला प्रमुख घटकअनुसूचित जाति बहुल गांवों का आदर्श ग्राम के रूप में विकास
दूसरा प्रमुख घटकजिला/राज्य स्तर की सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए सहायता
तीसरा प्रमुख घटकपात्र शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास का निर्माण
सहायता का मुख्य स्वरूपविकास कार्य, आजीविका परियोजनाएं और शैक्षणिक बुनियादी ढांचा
व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदनसभी घटकों के लिए एक समान फॉर्म नहीं
आधिकारिक पोर्टलPM-AJAY Government Portal

इस योजना के अंतर्गत गतिविधियां राज्यों और संबंधित संस्थाओं की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार संचालित की जाती हैं। किसी परियोजना का नाम सरकारी वेबसाइट पर होने से यह जरूरी नहीं कि उसमें नए व्यक्तिगत आवेदन वर्तमान में स्वीकार किए जा रहे हों।

पीएम-अजय योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में मौजूद अंतर को कम करना है। इसके लिए रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं पर एक साथ ध्यान दिया जाता है।

1. रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना

अनुसूचित जाति समुदाय के पात्र व्यक्तियों को रोजगार और आय अर्जित करने के बेहतर अवसर मिल सकें, इसके लिए कौशल विकास तथा आजीविका संबंधित परियोजनाओं को सहायता दी जा सकती है। ऐसी परियोजनाओं में प्रशिक्षण, आवश्यक संसाधन और आय बढ़ाने वाली गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।

वास्तविक सहायता उस परियोजना के डिजाइन पर निर्भर करेगी जिसे संबंधित राज्य या जिला प्रशासन द्वारा मंजूरी दी गई है।

2. गांवों की बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाना

जहां अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी अधिक है, वहां आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे की कमी दूर करना योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस कार्य में गांव की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन, विकास संबंधी कमियों की पहचान और स्वीकृत कार्यों को पूरा करना शामिल है।

3. शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना

कई विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने में रहने की सुविधा एक बड़ी समस्या होती है। विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। इसलिए पीएम-अजय में पात्र शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास निर्माण का घटक रखा गया है।

4. विकास कार्यों की निगरानी

योजना के कार्यान्वयन में परियोजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन, डिजिटल रिपोर्टिंग और सामाजिक लेखापरीक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य स्वीकृत सरकारी धन का निर्धारित कार्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित करने और वास्तविक प्रगति का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करना है।

PM-AJAY योजना के तीन मुख्य घटक

योजना को समझने का सबसे आसान तरीका इसके तीन मुख्य घटकों को अलग-अलग देखना है। एक घटक पूरे गांव के विकास से संबंधित है, दूसरा सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं से और तीसरा अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के आवासीय शिक्षा ढांचे से।

घटक मुख्य उद्देश्य सहायता किस स्तर पर?
आदर्श ग्रामचयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों का समग्र विकासगांव एवं विकास कार्य
अनुदान-सहायता (Grants-in-Aid)सामाजिक-आर्थिक, कौशल और आजीविका परियोजनाएंस्वीकृत जिला/राज्य परियोजना
छात्रावास निर्माणअनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएंपात्र शैक्षणिक संस्थान

आदर्श ग्राम घटक क्या है?

आदर्श ग्राम घटक का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल चयनित गांवों का समग्र विकास करना है। इसके अंतर्गत गांव की जरूरतों का मूल्यांकन किया जाता है और बुनियादी सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए निर्धारित विकास कार्य किए जाते हैं।

यह व्यवस्था पहले की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित है, जिसे व्यापक PM-AJAY ढांचे के अंतर्गत समाहित किया गया है।

किसी गांव में पानी, स्वच्छता, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य सेवाओं की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए प्रत्येक चयनित गांव के लिए एक जैसी परियोजना सूची बनाना उचित नहीं होगा। सरकारी व्यवस्था में गांव की जरूरतों को देखकर विकास योजना तैयार की जाती है।

ग्राम विकास योजना कैसे बनती है?

आदर्श ग्राम के लिए Village Development Plan यानी ग्राम विकास योजना (VDP) महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें गांव की वर्तमान स्थिति, प्रमुख विकास संबंधी अंतर और प्रस्तावित कार्यों की पहचान की जाती है।

सरकारी दिशानिर्देशों में ग्राम स्तर की भागीदारी, आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और अन्य सरकारी योजनाओं से समन्वय पर जोर दिया गया है। जहां किसी कमी को पहले से चल रही योजना के माध्यम से दूर किया जा सकता है, वहां दोहरी फंडिंग के बजाय योजनाओं के बीच तालमेल महत्वपूर्ण होता है।

क्या आदर्श ग्राम बनने पर हर परिवार को पैसा मिलता है?

नहीं। आदर्श ग्राम का मुख्य उद्देश्य गांव के बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार है। सड़क, पानी, सामुदायिक सुविधाओं या अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया गया सरकारी धन हर निवासी के लिए व्यक्तिगत नकद भुगतान नहीं है।

किसी परिवार को किसी अन्य स्वीकृत योजना या संबंधित परियोजना में अलग पात्रता के आधार पर लाभ मिल सकता है, लेकिन उसे आदर्श ग्राम घटक का सार्वभौमिक नकद लाभ नहीं माना जाना चाहिए।

Grants-in-Aid घटक क्या है?

पीएम-अजय का दूसरा प्रमुख घटक जिला और राज्य स्तर की परियोजनाओं के लिए अनुदान-सहायता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर करने वाली व्यवहार्य गतिविधियों को सरकारी सहायता देना है।

आधिकारिक दिशानिर्देशों में आजीविका, कौशल विकास, संबंधित आधारभूत ढांचा, आवश्यक परिसंपत्तियां और अन्य सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है।

कुछ स्वीकृत आजीविका परियोजनाओं में लाभार्थियों द्वारा आय अर्जन से संबंधित परिसंपत्ति बनाने या प्राप्त करने के लिए लिए गए ऋण के संदर्भ में वित्तीय सहायता का प्रावधान हो सकता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी अनुसूचित जाति व्यक्ति को सामान्य बैंक ऋण लेने पर स्वतः सरकारी अनुदान मिल जाएगा।

सहायता परियोजना की मंजूरी, पात्रता मानकों, निर्धारित संसाधनों और राज्य या जिला स्तर की कार्यान्वयन व्यवस्था के अधीन होती है।

कौशल विकास और स्वरोजगार

आजिविका परियोजनाओं में पात्र व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति को बाजार की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रदान करना और आय अर्जित करने की संभावनाएं बढ़ाना होता है।

प्रशिक्षण पूरा करना किसी सरकारी नौकरी या निश्चित आय की गारंटी नहीं है। संबंधित परियोजना में प्रवेश, प्रशिक्षण स्थल और चयन की शर्तें स्थानीय कार्यान्वयन संस्था से समझनी चाहिए।

अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए प्रावधान

योजना के आधिकारिक दिशानिर्देशों में अनुसूचित जाति महिलाओं के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। फरवरी 2022 की गाइडलाइन में राज्यों को जारी कुल अनुदान के एक निर्धारित हिस्से तक व्यवहार्य आय-सृजन परियोजनाओं को अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए उपयोग करने का प्रावधान दिया गया है।

इसी तरह कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वास्तविक प्रावधानों की पुष्टि वर्तमान स्वीकृत दिशानिर्देशों और संबंधित राज्य की परियोजना से करनी चाहिए।

पीएम-अजय में छात्रावास निर्माण का घटक

योजना का तीसरा प्रमुख घटक अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण है। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा बढ़ाना है जो बेहतर शिक्षा के लिए अपने घर से दूर स्थित संस्थानों में पढ़ाई करते हैं।

मंत्रालय के अनुसार पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अंतर्गत उच्च स्थान प्राप्त संस्थान शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे सरकारी वित्तपोषण संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

इसी प्रकार स्कूलों में छात्रावास निर्माण के लिए सरकारी वित्तपोषण और शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश जैसी शर्तें लागू हो सकती हैं।

क्या विद्यार्थी सीधे छात्रावास निर्माण के लिए आवेदन करते हैं?

नहीं। छात्रावास निर्माण के लिए परियोजना प्रस्ताव संबंधित पात्र संस्थान, राज्य या अधिकृत निकाय के स्तर पर तैयार और स्वीकृत होते हैं। छात्रावास बनने के बाद विद्यार्थियों का प्रवेश संस्थान के नियमों और उपलब्ध सीटों के अनुसार होता है।

इसलिए सरकारी छात्रावास परियोजना की स्वीकृति को व्यक्तिगत छात्रावास प्रवेश की गारंटी नहीं समझना चाहिए। विद्यार्थी को संबंधित कॉलेज, विश्वविद्यालय या स्कूल से प्रवेश और सीट उपलब्धता की जानकारी लेनी चाहिए।

2026 में छात्रावास संबंधी प्रगति

4 अगस्त 2026 की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 90 छात्रावास स्वीकृत किए गए थे। इनसे 10,649 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य बताया गया था और छात्रावास निर्माण के लिए ₹198.50 करोड़ जारी किए गए थे।

16 अक्टूबर 2026 की सरकारी प्रगति रिपोर्ट में कुल 785 छात्रावास पूरे होने का उल्लेख है। यह विभिन्न अवधि की संचयी रिपोर्टिंग से जुड़ा आंकड़ा है; इसे अगस्त 2026 में स्वीकृत 90 छात्रावासों के साथ सीधे जोड़कर कोई नया कुल नहीं बनाना चाहिए।

पीएम-अजय योजना में पात्रता कैसे तय होती है?

इस योजना के लिए एक ही पात्रता सूची नहीं है। अलग-अलग घटकों में गांव, परियोजना, संस्था या व्यक्तिगत लाभार्थी का मूल्यांकन किया जाता है।

आदर्श ग्राम के लिए पात्रता

गांव का चयन अनुसूचित जाति आबादी, संबंधित सरकारी मानदंड और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर होता है। यह चयन संबंधित सरकारी प्रक्रिया से किया जाता है, किसी एक परिवार के आवेदन से नहीं।

आजीविका परियोजनाओं के लिए पात्रता

किसी स्वीकृत परियोजना में अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों या समूहों को शामिल किया जा सकता है। संबंधित परियोजना में आय, व्यवसाय, प्रशिक्षण, आवश्यक दस्तावेज और अन्य नियम लागू हो सकते हैं। ये शर्तें परियोजना से जांचनी चाहिए।

छात्रावास के लिए पात्रता

छात्रावास निर्माण की सरकारी सहायता मुख्य रूप से पात्र संस्थानों के लिए होती है। विद्यार्थियों के प्रवेश की पात्रता संबंधित संस्थान और छात्रावास के लागू नियम निर्धारित करते हैं।

केवल अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र होना अपने आप किसी विशेष परियोजना में सहायता, नौकरी, छात्रावास सीट या नकद भुगतान सुनिश्चित नहीं करता।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में सभी लाभों के लिए एक समान व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होने का दावा करना सही नहीं है। आवेदन या सहायता का मार्ग संबंधित घटक पर निर्भर करेगा।

  1. संबंधित घटक समझें: पहले तय करें कि जानकारी गांव के विकास, आजीविका परियोजना या छात्रावास से संबंधित है।
  2. आधिकारिक पोर्टल देखें: PM-AJAY पोर्टल पर योजना और परियोजनाओं की उपलब्ध जानकारी जांचें।
  3. राज्य या जिला विभाग से संपर्क करें: आजीविका परियोजनाओं के लिए संबंधित सामाजिक कल्याण या अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से स्थानीय स्थिति पूछें।
  4. स्वीकृत परियोजना की पुष्टि करें: जानें कि आपके जिले में संबंधित सहायता वास्तव में संचालित हो रही है या नहीं।
  5. पात्रता की जानकारी लें: परियोजना के लिए लागू आयु, समुदाय, आय या अन्य चयन मानदंड केवल अधिकृत स्रोत से जांचें।
  6. जरूरी दस्तावेज दें: संबंधित संस्था द्वारा मांगे गए वैध दस्तावेज ही जमा करें।
  7. स्वीकृति एवं स्थिति जांचें: यदि आवेदन या पंजीकरण किया गया है, तो उपलब्ध रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।

छात्रावास में प्रवेश के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान से पूछें। गांव की विकास परियोजनाओं के लिए स्थानीय प्रशासन और ग्राम स्तर की आधिकारिक जानकारी उपयोगी होगी।

पीएम-अजय में कौन-से दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं?

सभी घटकों के लिए आधार, बैंक खाता और आय प्रमाणपत्र की एक समान अनिवार्य सूची देना गलत होगा। आवश्यक दस्तावेज सहायता के प्रकार पर निर्भर करते हैं।

किसी व्यक्तिगत आजीविका परियोजना में अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र, पहचान संबंधी जानकारी, निवास या अन्य निर्धारित पात्रता विवरण मांगे जा सकते हैं। यदि परियोजना वित्तीय सहायता या ऋण से संबंधित है, तो लागू वित्तीय और परियोजना दस्तावेज भी आवश्यक हो सकते हैं।

छात्रावास प्रवेश के लिए संस्थान के प्रवेश संबंधी दस्तावेज, विद्यार्थी का समुदाय प्रमाण और शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरी ओर गांव के आदर्श ग्राम चयन के लिए व्यक्तिगत परिवार के दस्तावेजों के बजाय ग्राम विकास और प्रशासनिक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होते हैं।

सही दस्तावेज सूची संबंधित राज्य विभाग, परियोजना अधिकारी या शैक्षणिक संस्थान से ही प्राप्त करें।

पीएम-अजय योजना की 2026 की प्रगति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अक्टूबर 2026 में योजना की प्रगति पर विस्तृत जानकारी जारी की है। इसमें आदर्श ग्राम, गांवों के विकास कार्य और छात्रावासों की उपलब्धियों का उल्लेख है।

16 अक्टूबर 2026 की PIB रिपोर्ट में निम्न आंकड़े बताए गए:

  • आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 47,200 से अधिक गांवों को कवर किया गया।
  • 8 सितंबर 2026 तक 18,093 गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए थे।
  • 46,944 विकास कार्य पूरे होने की जानकारी दी गई।
  • 27,032 ग्राम विकास योजनाएं तैयार होने की जानकारी थी।
  • सितंबर 2026 तक कुल 785 छात्रावास पूरे होने की जानकारी थी।

ये आंकड़े अलग रिपोर्टिंग तिथियों पर आधारित हैं। इन्हें अपने गांव में कोई परियोजना स्वीकृत होने या किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान आवेदन खुले होने का प्रमाण नहीं समझना चाहिए।

लेटेस्ट जानकारी के लिए सरकारी PM-AJAY पोर्टल और संबंधित राज्य विभाग के आधिकारिक अपडेट देखें।

PM-AJAY पोर्टल और AJAY Mobile App का उपयोग

26 मई 2026 को केंद्र सरकार ने PM-AJAY पोर्टल और AJAY मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इनके जरिए आदर्श ग्राम, अनुदान-सहायता और छात्रावास घटकों के कार्यान्वयन में डिजिटल रिकॉर्ड, परियोजना निगरानी और प्रशासनिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने का उद्देश्य बताया गया था।

इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐप डाउनलोड करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत नकद लाभ का फॉर्म मिल जाएगा। पोर्टल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी और संबंधित कार्यप्रवाह को मजबूत करना है।

यदि कोई अनजान वेबसाइट केवल मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सरकारी पैसे मिलने का दावा करती है, तो पहले आधिकारिक विभाग से उसकी पुष्टि करें।

योजना के बारे में सामान्य गलतफहमियां

क्या हर SC परिवार को निश्चित राशि मिलती है? नहीं। PM-AJAY में गांव विकास, स्वीकृत आजीविका परियोजनाएं और छात्रावास जैसे अलग घटक हैं।

क्या आदर्श ग्राम में रहने वाले हर व्यक्ति को व्यक्तिगत अनुदान मिलता है? नहीं। इस घटक का मुख्य उद्देश्य पूरे गांव में विकास संबंधी कमियां दूर करना है।

क्या अनुसूचित जाति विद्यार्थी को स्वतः छात्रावास मिलता है? नहीं। छात्रावास का निर्माण और किसी विद्यार्थी को सीट मिलना अलग प्रक्रियाएं हैं।

क्या इस योजना में सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन है? नहीं। संबंधित घटक और स्थानीय परियोजना के अनुसार प्रक्रिया अलग है।

क्या आजीविका परियोजना से सरकारी नौकरी निश्चित है? नहीं। प्रशिक्षण और आय संबंधी सहायता का उद्देश्य अवसर बढ़ाना है, नौकरी की गारंटी देना नहीं।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. PM-AJAY का पूरा नाम क्या है?

PM-AJAY का पूरा नाम Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana है। हिंदी में इसे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना कहते हैं।

2. यह योजना किस मंत्रालय की है?

यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

3. इस योजना के कितने मुख्य घटक हैं?

तीन प्रमुख घटक हैं: आदर्श ग्राम, जिला/राज्य स्तरीय अनुदान-सहायता परियोजनाएं और पात्र संस्थानों में छात्रावास निर्माण।

4. क्या योजना में स्वरोजगार के लिए सहायता मिल सकती है?

स्वीकृत आजीविका परियोजनाओं में कौशल विकास, आय अर्जित करने वाली गतिविधियां और निर्धारित वित्तीय सहायता का प्रावधान हो सकता है। पात्रता संबंधित परियोजना पर निर्भर करेगी।

5. आदर्श ग्राम क्या है?

यह चयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी कमियों को दूर करने वाला घटक है।

6. क्या योजना में छात्रावास भी बनते हैं?

हां। पात्र शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण का घटक शामिल है।

7. क्या सभी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रावास मिलेगा?

नहीं। उपलब्ध सीटों, संबंधित संस्थान की पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार निर्णय होता है।

8. PM-AJAY में आवेदन कहां करें?

यह संबंधित घटक पर निर्भर करता है। आजीविका परियोजना के लिए राज्य या जिला विभाग और छात्रावास प्रवेश के लिए संबंधित संस्थान से संपर्क करें।

9. अपने गांव की स्थिति कैसे जानें?

PM-AJAY के सरकारी पोर्टल और संबंधित राज्य या जिला प्रशासन से चयन एवं विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करें।

10. क्या योजना केवल नकद सब्सिडी देती है?

नहीं। इसके प्रमुख लाभ सामुदायिक विकास, कौशल एवं आजीविका परियोजनाएं और शैक्षणिक आधारभूत ढांचा हैं।

11. AJAY मोबाइल ऐप किसलिए है?

सरकारी जानकारी के अनुसार इसे परियोजनाओं के डिजिटल कार्यान्वयन और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।

12. आधिकारिक जानकारी कहां उपलब्ध है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट तथा PM-AJAY सरकारी पोर्टल पर दिशानिर्देश और संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

संबंधित सरकारी योजनाएं

सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए eSarkariYojna की संबंधित सामाजिक कल्याण योजनाएं और रोजगार एवं आजीविका योजनाएं श्रेणियां देख सकते हैं।

ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति योजनाओं, स्वरोजगार ऋण योजनाओं और PM-AJAY की परियोजना सहायता की पात्रता समान नहीं होती। संबंधित कार्यक्रम की सरकारी अधिसूचना और आवेदन प्रक्रिया अलग से पढ़ें।

आधिकारिक सरकारी स्रोत

जानकारी की समीक्षा: 19 अक्टूबर 2026। गांवों के चयन, परियोजना पात्रता, छात्रावास सीट और आवेदन संबंधी नियम संबंधित सरकारी विभाग से जांचें। प्रगति आंकड़े संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट की तारीख के अनुसार दिए गए हैं।

अस्वीकरण: eSarkariYojna एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है, भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल नहीं। यह लेख सार्वजनिक सरकारी जानकारी को समझाने के लिए तैयार किया गया है। किसी व्यक्तिगत लाभ, छात्रावास प्रवेश या वित्तीय सहायता की स्वीकृति संबंधित अधिकृत सरकारी संस्था के निर्णय पर निर्भर करती है।

आधिकारिक स्रोत और लिंक

अंतिम और सही जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट देखें।

आधिकारिक वेबसाइट देखें: socialjustice.gov.in ↗

अंतिम अपडेट: 23 Oct 2026