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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

पात्र 18–70 वर्षीय बचत खाताधारकों के लिए वार्षिक दुर्घटना बीमा; 2026 सरकारी सूचना में ₹20 वार्षिक प्रीमियम बताया गया है।

पात्रता: पात्र 18–70 वर्षीय बचत खाताधारकों के लिए वार्षिक दुर्घटना बीमा; 2026 सरकारी सूचना में ₹20 वार्षिक प्रीमियम बताया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana या PMSBY) भारत सरकार की एक कम प्रीमियम वाली व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। इसका उद्देश्य पात्र बैंक और डाकघर खाताधारकों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या निर्धारित स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

PMSBY की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका वार्षिक प्रीमियम है। अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार योजना का प्रीमियम ₹20 प्रति वर्ष है। यह राशि खाताधारक की सहमति से उसके बैंक या डाकघर बचत खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटी जाती है।

योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या निर्धारित पूर्ण स्थायी दिव्यांगता होने पर ₹2 लाख तक तथा निर्धारित आंशिक स्थायी दिव्यांगता होने पर ₹1 लाख का बीमा लाभ दिया जाता है। हालांकि बीमा राशि का भुगतान संबंधित दुर्घटना, सक्रिय बीमा कवर, दावे के दस्तावेज और योजना की शर्तों पर निर्भर करता है।

ध्यान दें: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सामान्य स्वास्थ्य बीमा या सभी कारणों से मृत्यु पर लाभ देने वाली जीवन बीमा योजना न समझें। इसमें अस्पताल के सामान्य खर्च, बीमारी या प्राकृतिक मृत्यु के लिए अलग से बीमा भुगतान नहीं दिया जाता।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2026: मुख्य जानकारी

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
अंग्रेजी नामPradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
संक्षिप्त नामPMSBY
संबंधित विभागवित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग
बीमा का प्रकारव्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
पात्र आयु18 से 70 वर्ष
वार्षिक प्रीमियम₹20
दुर्घटना में मृत्यु पर लाभ₹2 लाख
निर्धारित पूर्ण स्थायी दिव्यांगता₹2 लाख
निर्धारित आंशिक स्थायी दिव्यांगता₹1 लाख
सामान्य पॉलिसी अवधि1 जून से 31 मई
प्रीमियम भुगतानसहमति के आधार पर ऑटो-डेबिट
आवेदन माध्यमभाग लेने वाले बैंक या डाकघर
आधिकारिक जानकारीवित्तीय सेवा विभाग

यह बीमा एक वर्ष की अवधि के लिए होता है और निर्धारित नियमों के अनुसार हर वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। केवल बचत खाता होने से बीमा अपने आप शुरू नहीं होता; योजना में शामिल होने की सहमति और लागू प्रीमियम भुगतान आवश्यक है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य

दुर्घटना किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से जब परिवार का कमाने वाला सदस्य दुर्घटना में अपनी जान गंवा दे या स्थायी दिव्यांगता का सामना करे, तब दैनिक खर्च और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना कठिन हो सकता है।

PMSBY का उद्देश्य कम वार्षिक प्रीमियम पर ऐसी दुर्घटनाओं के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इससे बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े अधिक लोगों तक बुनियादी दुर्घटना बीमा पहुंचाने में मदद मिलती है।

यह योजना किसी व्यक्ति की आय या संपत्ति बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं है। इसे जोखिम सुरक्षा के रूप में समझना चाहिए। बीमा का लाभ केवल निर्धारित बीमित घटना होने और दावा स्वीकार किए जाने पर मिलता है।

PMSBY में ₹2 लाख और ₹1 लाख का लाभ कब मिलता है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना के परिणाम के आधार पर बीमा राशि अलग होती है। सरकार ने मृत्यु, पूर्ण स्थायी दिव्यांगता और आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए अलग लाभ निर्धारित किए हैं।

दुर्घटना का परिणामबीमा राशि
दुर्घटना के कारण मृत्यु₹2,00,000
दोनों आंखों की दृष्टि का पूर्ण और अपरिवर्तनीय नुकसान₹2,00,000
दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की स्थायी हानि₹2,00,000
एक आंख की दृष्टि और एक हाथ या पैर के उपयोग की निर्धारित स्थायी हानि₹2,00,000
एक आंख की दृष्टि या एक हाथ अथवा पैर के उपयोग की निर्धारित स्थायी हानि₹1,00,000

ऊपर दी गई स्थितियां सरकारी बीमा नियमों में परिभाषित हैं। केवल चोट लगने, हाथ-पैर में दर्द होने, कुछ समय काम न कर पाने या सामान्य अस्पताल में भर्ती होने से स्वतः ₹1 लाख या ₹2 लाख का दावा नहीं बनता। संबंधित स्थायी नुकसान की निर्धारित शर्तों और चिकित्सा प्रमाणों का पूरा होना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता

योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति को सामान्यतः निम्न प्रमुख शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो।
  • भाग लेने वाले बैंक या डाकघर में पात्र खाता हो।
  • योजना में शामिल होने और प्रीमियम ऑटो-डेबिट की सहमति दी जाए।
  • निर्धारित समय पर खाते में आवश्यक प्रीमियम उपलब्ध हो।
  • एक व्यक्ति योजना का दुर्घटना बीमा केवल एक पात्र खाते के माध्यम से ले।

संयुक्त बचत खाते में शामिल अलग-अलग खाताधारक भी अपनी व्यक्तिगत पात्रता पूरी करने और अपना प्रीमियम देने पर योजना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के कई बैंक खाते हैं, तो वह अलग-अलग खातों से कई PMSBY बीमा कवर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वित्तीय सेवा विभाग के FAQ के अनुसार भारत में पात्र बैंक खाते वाले अनिवासी भारतीय भी निर्धारित शर्तों के अधीन योजना में शामिल हो सकते हैं। ऐसे मामले में स्वीकृत दावा भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाता है।

PMSBY में ₹20 प्रीमियम कैसे कटता है?

इस योजना का प्रीमियम बैंक या डाकघर खाते से एक किस्त में ऑटो-डेबिट किया जाता है। खाताधारक को योजना में शामिल होते समय निर्धारित सहमति देनी होती है। बैंक या डाकघर अपने बीमा भागीदार के साथ निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम जमा करता है।

प्रीमियम कटने की तारीख और सक्रिय कवर की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। केवल यह मान लेना कि पिछले वर्ष ₹20 कटे थे, इसलिए इस वर्ष भी बीमा चालू है, गलत हो सकता है।

यदि खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, खाता बंद हो गया है या अन्य समाप्ति शर्त लागू होती है, तो बीमा कवर प्रभावित हो सकता है। इसलिए नवीनीकरण के आसपास खाता सक्रिय और पर्याप्त बैलेंस वाला रखना उपयोगी है।

PMSBY पॉलिसी कब से कब तक चलती है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सामान्य वार्षिक पॉलिसी अवधि 1 जून से अगले वर्ष 31 मई तक होती है। इसे प्रत्येक वर्ष निर्धारित शर्तों के अनुसार नवीनीकृत किया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति योजना में बाद में शामिल होता है या पहले छूटने के बाद दोबारा शामिल होता है, तो वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार जोखिम कवर प्रीमियम के ऑटो-डेबिट की तारीख से शुरू होता है। इसलिए पहले से हुई दुर्घटना के लिए बाद में प्रीमियम देकर दावा नहीं किया जा सकता।

बीमा प्रमाण, प्रीमियम कटने का रिकॉर्ड और सदस्यता की स्थिति को समय-समय पर संबंधित बैंक या डाकघर से सत्यापित करना चाहिए।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

PMSBY में आवेदन करने के लिए सामान्यतः उस बैंक या डाकघर से संपर्क किया जाता है जहां पात्र बचत खाता मौजूद है। भाग लेने वाले कुछ बैंक अपने डिजिटल चैनलों में भी नामांकन की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन यह सुविधा सभी संस्थानों में समान होना जरूरी नहीं है।

  1. खाते की पात्रता जांचें: संबंधित बैंक या डाकघर से पूछें कि वहां PMSBY नामांकन उपलब्ध है या नहीं।
  2. आयु और खाता स्थिति देखें: सुनिश्चित करें कि योजना की उम्र और खाता संबंधी शर्तें पूरी होती हैं।
  3. नामांकन फॉर्म लें: अधिकृत शाखा से Consent-cum-Declaration Form या उपलब्ध आधिकारिक नामांकन प्रक्रिया प्राप्त करें।
  4. नॉमिनी का विवरण दें: नामित व्यक्ति का सही विवरण दर्ज करें, ताकि मृत्यु दावा करने की प्रक्रिया में परेशानी कम हो।
  5. ऑटो-डेबिट की सहमति दें: निर्धारित वार्षिक प्रीमियम काटने के लिए अधिकृत सहमति पूरी करें।
  6. प्रीमियम की पुष्टि करें: खाते में ₹20 की कटौती और सदस्यता संबंधी पुष्टि देखें।
  7. रिकॉर्ड संभालकर रखें: नामांकन, प्रीमियम और बैंक या डाकघर की उपलब्ध पुष्टि सुरक्षित रखें।

किसी निजी एजेंट के कहने पर अनधिकृत खाते में अलग से शुल्क जमा न करें। नामांकन बैंक या डाकघर की अधिकृत व्यवस्था के माध्यम से ही पूरा करें।

नामांकन के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं?

नामांकन के लिए आवश्यक जानकारी बैंक या डाकघर की वर्तमान प्रक्रिया से निर्धारित होती है। सरकारी दस्तावेजों में पात्र खाते और सदस्य की पहचान के साथ निर्धारित सहमति तथा घोषणा फॉर्म महत्वपूर्ण हैं।

  • पात्र बैंक या डाकघर बचत खाते का विवरण।
  • खाताधारक का नाम और उम्र संबंधी जानकारी।
  • संबंधित बैंक के KYC रिकॉर्ड के अनुसार पहचान विवरण।
  • नॉमिनी का नाम और अन्य आवश्यक विवरण।
  • प्रीमियम ऑटो-डेबिट के लिए अधिकृत सहमति।
  • बैंक द्वारा मांगी गई अतिरिक्त वैध जानकारी, यदि लागू हो।

इस योजना के लिए आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, स्कूल का रिकॉर्ड या स्वास्थ्य संबंधी लंबी फाइल को प्रत्येक आवेदक के लिए सार्वभौमिक रूप से जरूरी बताना गलत होगा। सही सूची अपने बैंक या डाकघर से जांचें।

दुर्घटना होने पर PMSBY क्लेम कैसे करें?

यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति या लागू कानूनी स्थिति में अधिकृत वारिस दावा कर सकते हैं। यदि बीमित व्यक्ति निर्धारित स्थायी दिव्यांगता का सामना करता है, तो वह स्वयं दिव्यांगता दावा कर सकता है।

क्लेम संबंधित बैंक या डाकघर तथा बीमा कंपनी की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आधिकारिक दावा फॉर्म में दुर्घटना की तारीख, स्थान, कारण और बीमित व्यक्ति का विवरण मांगा जाता है।

  1. दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक चिकित्सा और आपातकालीन सहायता प्राप्त करें।
  2. जहां जरूरी हो, पुलिस में घटना की सूचना दें और संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करें।
  3. बीमित व्यक्ति के बैंक या डाकघर को दुर्घटना और संभावित दावे की जानकारी दें।
  4. आधिकारिक PMSBY Claim-cum-Discharge Form प्राप्त करें।
  5. दुर्घटना, मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
  6. नॉमिनी या दावेदार के आवश्यक बैंक खाते का विवरण दें।
  7. निर्धारित माध्यम से फॉर्म जमा करके उपलब्ध रसीद सुरक्षित रखें।
  8. दावे की स्थिति बैंक और संबंधित बीमा कंपनी से जांचें।

सरकारी दावा फॉर्म में दुर्घटना के बाद संभव हो तो 30 दिनों के भीतर दावा जमा करने को कहा गया है। इसे बिना संदर्भ के हर परिस्थिति में अंतिम और अपरिवर्तनीय कानूनी समयसीमा नहीं समझना चाहिए। देर होने पर तुरंत संबंधित बैंक और बीमा कंपनी से प्रक्रिया पूछें।

PMSBY क्लेम के लिए कौन-से दस्तावेज लग सकते हैं?

दस्तावेज दुर्घटना की प्रकृति और दावे के प्रकार पर निर्भर करते हैं। किसी सड़क दुर्घटना में पुलिस रिकॉर्ड आवश्यक हो सकता है, जबकि अन्य प्रकार की घटनाओं में तत्काल अस्पताल या चिकित्सकीय रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकता है।

दुर्घटना में मृत्यु के दावे के लिए

  • निर्धारित दावा फॉर्म।
  • बीमित सदस्य का खाता और सदस्यता विवरण।
  • मृत्यु का प्रमाण।
  • दुर्घटना से मृत्यु होने के संबंधित प्रमाण, जैसे लागू पुलिस या मेडिकल रिकॉर्ड।
  • नॉमिनी या कानूनी वारिस से संबंधित आवश्यक जानकारी।
  • दावा राशि प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्ति का बैंक विवरण।

स्थायी दिव्यांगता के दावे के लिए

  • बीमित व्यक्ति द्वारा भरा गया निर्धारित दावा फॉर्म।
  • दुर्घटना का विवरण और उपलब्ध संबंधित रिकॉर्ड।
  • निर्धारित स्थायी दिव्यांगता की पुष्टि करने वाला अधिकृत चिकित्सकीय प्रमाण।
  • बीमित सदस्य और खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी।

सटीक दस्तावेज सूची बीमा कंपनी की वर्तमान प्रक्रिया और दुर्घटना की परिस्थिति के अनुसार जांचनी चाहिए। केवल एक सामान्य इंटरनेट चेकलिस्ट के आधार पर दावा पूरा मान लेना उचित नहीं है।

क्या PMSBY में अस्पताल का खर्च मिलता है?

नहीं। वित्तीय सेवा विभाग के FAQ के अनुसार PMSBY में दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है।

इसलिए यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटना में चोट लगी, इलाज हुआ और वह कुछ सप्ताह बाद ठीक हो गया, तो इलाज का बिल होने मात्र से PMSBY के अंतर्गत दावा स्वीकृत नहीं हो जाता। योजना का बीमा लाभ दुर्घटना में मृत्यु या तय स्थायी दिव्यांगता की स्थितियों से जुड़ा है।

चिकित्सा खर्च के लिए अलग स्वास्थ्य बीमा या अन्य पात्र सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता हो सकती है।

PMSBY किन दुर्घटनाओं को कवर कर सकती है?

सरकारी योजना में दुर्घटना का अर्थ अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना है जो बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों से उत्पन्न होती है। किसी घटना का दावा स्वीकार होगा या नहीं, यह लागू शर्तों और प्रमाणों के आधार पर तय किया जाता है।

वित्तीय सेवा विभाग के FAQ में प्राकृतिक आपदाओं, जैसे भूकंप और बाढ़, से होने वाली निर्धारित दुर्घटना मृत्यु या दिव्यांगता को भी शामिल बताया गया है। हत्या के कारण हुई मृत्यु का कवर संभव है, लेकिन आत्महत्या से हुई मृत्यु कवर नहीं की जाती।

दुर्घटना से संबंधित रिकॉर्ड और बीमा कंपनी की जांच महत्वपूर्ण हैं। किसी घटना का नाम सुनकर बिना दस्तावेज के दावा निश्चित मान लेना सही नहीं होगा।

क्या बीमा कवर बंद हो सकता है?

हां। योजना के आधिकारिक नियमों में कुछ स्थितियां बताई गई हैं जिनमें कवर समाप्त या सीमित हो सकता है।

  • निर्धारित आयु सीमा तक पहुंचना।
  • पात्र बैंक या डाकघर खाते का बंद होना।
  • प्रीमियम के लिए खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होना।
  • एक ही व्यक्ति द्वारा कई खातों से कवर लेने की स्थिति में लागू सीमा।
  • अन्य लागू पॉलिसी शर्तों का प्रभाव।

यदि किसी वर्ष प्रीमियम नहीं कट सका, तो कवर की वास्तविक स्थिति पूछें। योजना में दोबारा शामिल होने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन नया जोखिम कवर लागू प्रीमियम कटौती और नियमों के अनुसार शुरू होगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा में अंतर

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को एक ही समझना आम गलती है। दोनों बैंक खातों से जुड़ी कम प्रीमियम वाली बीमा योजनाएं हैं, लेकिन इनके जोखिम अलग हैं।

विषयPMSBYPMJJBY
बीमा का प्रकारदुर्घटना बीमाजीवन बीमा
नामांकन आयु18–70 वर्ष18–50 वर्ष
वार्षिक प्रीमियम₹20₹436
मुख्य कवरदुर्घटना मृत्यु या निर्धारित स्थायी दिव्यांगतापॉलिसी शर्तों के अनुसार किसी भी कारण से मृत्यु
बीमित राशि₹2 लाख या ₹1 लाख, दावे की श्रेणी के अनुसार₹2 लाख मृत्यु कवर

इन योजनाओं की अलग पात्रता और पॉलिसी शर्तें हैं। बैंक के माध्यम से दोनों में शामिल होना संभव हो सकता है, यदि व्यक्ति दोनों की पात्रता पूरी करता है। अन्य संबंधित जानकारी के लिए हमारी बैंकिंग एवं बीमा योजनाएं श्रेणी देखें।

बीमा लेते समय किन बातों का ध्यान रखें?

किसी भी बीमा योजना में शामिल होने से पहले सिर्फ कम प्रीमियम नहीं, बल्कि कवर का उद्देश्य समझना जरूरी है। PMSBY के मामले में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की मौत, चोट और चिकित्सकीय खर्च शामिल नहीं हैं।

अपनी उम्र, बैंक खाते की स्थिति, नामांकन और प्रीमियम कटौती की पुष्टि करें। नॉमिनी का विवरण सही रखें तथा परिवार को बताएं कि आपने किस बैंक या डाकघर से बीमा लिया है। इससे आकस्मिक घटना के बाद उचित दस्तावेज और दावा प्रक्रिया खोजने में आसानी हो सकती है।

बैंक या डाकघर का SMS, खाता विवरण या उपलब्ध सदस्यता प्रमाण समय-समय पर जांचें। किसी अनजान वेबसाइट पर खाता संख्या, ओटीपी या अन्य संवेदनशील बैंक जानकारी साझा न करें।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े सवाल

1. PMSBY में कितना प्रीमियम देना होता है?

अक्टूबर 2026 तक सरकारी जानकारी के अनुसार वार्षिक प्रीमियम ₹20 है। यह पात्र खाते से सहमति के अनुसार ऑटो-डेबिट किया जाता है।

2. PMSBY में कितना बीमा मिलता है?

दुर्घटना में मृत्यु या निर्धारित पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर ₹2 लाख और निर्धारित आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर ₹1 लाख तक का लाभ है।

3. क्या 70 वर्ष के बाद कवर मिलता है?

योजना की आयु सीमा और समाप्ति प्रावधान लागू होते हैं। 70 वर्ष की सीमा तक पहुंचने पर कवर समाप्त होने संबंधी नियम बैंक या बीमा कंपनी से जांचें।

4. क्या दुर्घटना में केवल फ्रैक्चर होने पर ₹1 लाख मिलेगा?

केवल फ्रैक्चर या अस्थायी चोट से दावा स्वतः स्वीकृत नहीं होता। निर्धारित स्थायी दिव्यांगता की शर्तें लागू हैं।

5. क्या प्राकृतिक मृत्यु कवर होती है?

नहीं। PMSBY दुर्घटना बीमा है। प्राकृतिक मृत्यु के लिए सामान्य PMSBY दुर्घटना कवर उपलब्ध नहीं है।

6. क्या आत्महत्या कवर होती है?

नहीं। वित्तीय सेवा विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार आत्महत्या से मृत्यु कवर नहीं होती।

7. क्या एक व्यक्ति दो बैंक खातों से दो बीमे ले सकता है?

नहीं। योजना में एक व्यक्ति के लिए केवल एक पात्र खाते से कवर का नियम है।

8. दुर्घटना होने पर क्लेम कहां करें?

बीमित सदस्य के संबंधित बैंक या डाकघर से दावा प्रक्रिया शुरू करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

9. क्या अस्पताल का बिल मिलेगा?

नहीं। PMSBY सामान्य अस्पताल में भर्ती खर्च की प्रतिपूर्ति वाली स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है।

10. क्या अगले वर्ष बीमा अपने आप जारी रहेगा?

नवीनीकरण सहमति, खाते की स्थिति, प्रीमियम की उपलब्धता और लागू नियमों पर निर्भर करता है। हर वर्ष वास्तविक कवर स्थिति सत्यापित करें।

आधिकारिक सरकारी स्रोत

जानकारी की समीक्षा: 19 अक्टूबर 2026। बीमा की स्वीकृति, प्रीमियम की वास्तविक कटौती, कवर की अवधि और दावा प्रक्रिया के लिए संबंधित बैंक, डाकघर एवं बीमा कंपनी के वर्तमान निर्देश जांचें।

अस्वीकरण: eSarkariYojna एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है और बीमा कंपनी, बैंक या सरकारी विभाग नहीं है। इस लेख में दी गई जानकारी बीमा स्वीकृति या दावा भुगतान की गारंटी नहीं है। अंतिम निर्णय संबंधित बीमाकर्ता और लागू पॉलिसी शर्तों के अनुसार होगा।

आधिकारिक स्रोत और लिंक

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अंतिम अपडेट: 19 Oct 2026